अभ्यर्थियों का आरोप है कि समान योग्यता के बावजूद अलग-अलग मापदंड अपनाए गए। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण …और पढ़ें

HighLights
- लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया
- अंतिम नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था
- अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है।
कामना आचार्य का नाम सामने आया है
मामले में डीपीआई अधिकारी कामना आचार्य का नाम सामने आया है। अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व डाॅ.ज्योति वर्मा ने पक्ष रखा।
विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हाई कोर्ट ने 19 जून, 22 जून, 23 जून और नौ जुलाई 2026 को अलग-अलग प्रकरणों में अंतरिम आदेश जारी कर प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज के ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे।
न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रही अंतिम नियुक्ति
साथ ही अंतिम नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। आरोप है कि इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया।
आदेश समेत कई दस्तावेज प्रस्तुत किए
अभ्यर्थियों ने प्रभाकर को संगीत स्नातक के समकक्ष मान्यता के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के निर्णयों तथा मध्य प्रदेश शासन के 19 अक्टूबर 1974 के आदेश समेत कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
