नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 13 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले 60 साल के बुजुर्ग जुगतलाल को जिला कोर्ट ने 20 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने बताया 15 अक्टूबर 2023 को पीडि़त के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक बंगले में ड्राइवर है और सर्वेंट क्वार्टर में रहता है।
इसी परिसर में कुकर्मी जुगतलाल भी रहता है जो कि बंगले में खाना बनाता है। 13 अक्टूबर को दोपहर में उसका 13 साल का बेटा गायब हो गया था।
बेटे के मिलने के बाद उसने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया है। पिता ने इसकी जानकारी बंगले के मालिक को दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
इस पर उन्होंने थाने पर शिकायत की। पुलिस ने आरोपित जुगतलाल के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने जुगतलाल को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडित बालक को हुए शारीरिक एवं मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए उसे पीडित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख की राशि देने की अनुशंसा भी की है।
