हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम में कथित अवैध गर्भपात के मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह पता लगाने को कह…और पढ़ें

HighLights
- अवैध गर्भपात मामले में हाई कोर्ट सख्त
- डा. और नर्सिंग होम की स्वतंत्र जांच के आदेश
- भगवती नर्सिंग होम में मिला था भ्रूण
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम में कथित अवैध गर्भपात के मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा है कि नर्सिंग होम प्रबंधन और डा. मनीष शर्मा की पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका थी। इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की।
नर्सिंग होम परिसर में मिला था भ्रूण
रिकॉर्ड के अनुसार सात मार्च, 2020 को भगवती नर्सिंग होम परिसर में भ्रूण मिला था। पुलिस जांच में नर्सिंग होम में कथित अवैध गर्भपात कराए जाने की जानकारी सामने आई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को आरोपित बनाया। हरदा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 26 फरवरी, 2024 को दोनों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई।
