अब अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंबित संबंधित प्रकरण की स्थिति और वहां से प्राप्त निर्देशों का असर महत्वपूर्ण रहेगा। इसके आधार पर हाई कोर्ट …और पढ़ें

HighLights
- मप्र हाई कोर्ट में अब एक दिसंबर को होगी सुनवाई
- नए नियमों की वैधानिकता और प्रभाव को चुनौती दी
- आरबी राय का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख एक दिसंबर निर्धारित की है।
आरबी राय का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाए गए प्रमोशन में आरक्षण संबंधी नए नियमों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। भोपाल की वेटरनरी सर्जन डाॅ. स्वाति तिवारी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने नए नियमों की वैधानिकता और उनके प्रभाव को चुनौती दी है। इससे संबंधित आरबी राय का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है।
इन मामलों की सुनवाई स्थगित रखने के निर्देश
पूर्व में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन मामलों की सुनवाई स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशों पर सुनवाई तय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशों पर विचार करने के बाद युगलपीठ ने हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ाने के बजाय अगली सुनवाई एक दिसंबर के लिए तय कर दी। अब अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंबित संबंधित प्रकरण की स्थिति और वहां से प्राप्त निर्देशों का असर महत्वपूर्ण रहेगा। इसके आधार पर हाई कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।
