सभी मामलों की सुनवाई एकलपीठ संयुक्त रूप से कर रही है। मंगलवार को 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं का…और पढ़ें

HighLights
- शोकाज नोटिस के जवाब पर कारण सहित आदेश पारित करे नगर निगम
- कलियासोत, बड़ा तालाब और दस नंबर क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का मामला
- सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने राजधानी भोपाल के कलियासोत, बड़ा तालाब और दस नंबर क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जारी शोकाज नोटिस के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। नगर निगम द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शेष याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई निर्धारित की गई है।
हाई कोर्ट में 106 याचिकाएं दायर की गई हैं
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि भोपाल नगर निगम याचिकाकर्ताओं के जवाब का विधि के अनुसार परीक्षण कर कारण सहित विस्तृत आदेश पारित करे। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस और आदेशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 106 याचिकाएं दायर की गई हैं।
50 मीटर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर आपत्ति
याचिकाओं में दस नंबर, कलियासोत और बड़ा तालाब के आसपास 50 मीटर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने संबंधी नगर निगम के आदेश और शोकाज नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया।
किन नियमों का उल्लंघन किया गया
नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है। रिटेल कारोबार की अनुमति, लीज के फ्री होल्ड होने, कंपाउंडिंग तथा मास्टर प्लान-2025 के अनुरूप निर्माण किए जाने का भी हवाला दिया गया।
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