मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। …और पढ़ें

HighLights
- न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान मामले में सख्त रुख
- मुख्य सचिव अनुराग जैन को कोर्ट में तलब
- मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
हाई कोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य कर्मचारियों ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी। याचिका में उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
इस मामले में हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश पारित करते हुए कहा था कि मामला 27 जून 2015 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चार सप्ताह के भीतर इसका निपटारा किया जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर वर्ष 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई।
