हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम …और पढ़ें

HighLights
- एमपी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब
- भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में लंबित है अनुमति का आवेदन
- 1 जून के बजाय शनिवार 30 मई को होगी दोबारा सुनवाई
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने शुक्रवार को हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखता। लिहाजा, शासकीय अधिवक्ता एक दिन के भीतर सरकार से इस सिलसिले में निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं। शनिवार, 30 मई को मामला पुनः सुना जाएगा।
भोपाल पुलिस प्रशासन से नहीं मिले निर्देश
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता आदित्य चौबे ने राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि भोपाल स्थित पुलिस के संबंधित प्राधिकरण से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्देश प्राप्त करने का प्रयास सतत जारी है।
गांधीनगर में 31 मई को प्रस्तावित है वृहद धर्मसभा
याचिकाकर्ता धर्मरक्षक के भोपाल जिलाध्यक्ष माधव सेन के अधिवक्ता अतुल जैसवानी ने अवगत कराया कि भोपाल की संस्था धर्मरक्षक आगामी 31 मई को भोपाल के गांधीनगर बस स्टैंड के समीप वृहद धर्मसभा का आयोजन करने जा रही है। इस सभा में हैदराबाद के विधायक हिंदूवादी नेता टी राजा को आना है। लेकिन आयोजन की अनुमति के लिए भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को दिया गया आवेदन अभी तक लंबित है। इसका निराकरण नहीं किया गया है। यह कहते हुए संस्था ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
थानों से अभिमत लंबित होने की टीप
18 मई को डिप्टी पुलिस कमिश्नर को आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। इसका निराकरण नहीं होने पर 27 मई को फिर आवेदन दिया गया। लेकिन, इस आवेदन पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर कार्यालय से टीप लिख दी गई कि संबंधित पुलिस थाने से अभिमत मांगा गया है, अभी तक नहीं मिला है।
