मध्य प्रदेश के जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में दूसरे की भूमि को स्वयं की बताकर भूखंड बेचने और महिला से 34 लाख 60 हजार रुपये लेने का मामला सामने आय…और पढ़ें

HighLights
- दूसरे की भूमि का किया सौदा, महिला से हड़पे 34.60 लाख रुपये
- बिल्डर और दो साथियों ने 3471 वर्गफीट भूखंड का कराया सौदा
- चेक बाउंस होने के बाद खुला फर्जीवाड़ा, माढ़ोताल थाना में एफआइआर दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में दूसरे की भूमि को स्वयं की बताकर भूखंड बेचने और महिला से 34 लाख 60 हजार रुपये लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद विजय नगर निवासी संजू ठाकुर, बिल्डर महेंद्र दुबे और विवेक साहू के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआइआर दर्ज किया है। आरोपितों ने ग्राम औरिया स्थित 3471 वर्गफीट के भूखंड को विवाद मुक्त बताकर महिला से सौदा किया था। उसके बाद राशि लेकर हड़प लिया था।
31 लाख रुपये में हुआ था सौदा
दमोह जिले के हटा क्षेत्र निवासी सावित्री अहिरवार (35) शहर में भूखंड खरीदने के लिए ढूंढ रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात महेंद्र दुबे और विवेक साहू के माध्यम से संजू ठाकुर से हुई थी। संजू ने ग्राम औरिया में भूखंड नंबर 77 को अपना बताते हुए उसे 31 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया। रजिस्ट्री और अन्य खर्च मिलाकर सावित्री ने कुल 34.60 लाख रुपये दिए। आरोप है कि भूखंड को विवादमुक्त बताकर बिल्डर और उसके साथी ने भरोसे में लिया।
सितंबर 2023 में सावित्री को मिली जमीन के विवादित होने की जानकारी
सितंबर 2023 में अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस मिलने पर सावित्री को जमीन के विवादित होने की जानकारी हुई। जांच में सामने आया कि जमीन वर्ष 1989 से पूनम गोयल के नाम दर्ज थी। आरोप है कि संजू ठाकुर ने वर्ष 2013 में किसी अन्य महिला को पूनम गोयल बताकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी। बाद में वास्तविक जमीन मालिक की शिकायत पर संजू के नाम किया गया नामांतरण निरस्त हो गया।
तीनों के खिलाफ केस दर्ज
इसके बावजूद आरोपितों ने जमीन की प्लाटिंग कर सावित्री को भूखंड बेच दिया। रकम लौटाने के लिए महेंद्र दुबे ने 34.60 लाख रुपये के तीन चेक दिए, लेकिन बैंक में लगाने पर सभी चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गए। जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
