हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता शहडोल निवासी मयंक अग्निहोत्री क…और पढ़ें

HighLights
- हाई कोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर दी राहत
- कोर्ट का निर्देश: मयंक अग्निहोत्री के आवेदन पर 30 दिन में लें निर्णय
- अभ्यावेदन के निराकरण होने तक स्थानांतरण का प्रभाव रहेगा स्थगित
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता शहडोल निवासी मयंक अग्निहोत्री को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन का कानून के अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित कर 30 दिनों के भीतर निराकरण किया जाए।
15 जून के ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ लंबित था आवेदन, शासन ने नहीं जताई आपत्ति
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व शांतनु तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि 15 जून, 2026 के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अब तक लंबित है, इसलिए उसके निराकरण तक राहत दी जाए। वहीं, राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता श्वेता यादव ने इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
