नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन के मन से अपराधियों का खौफ खत्म करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी छोटू उर्फ किशन, पिता रवि चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए आरोपित को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
कई गंभीर अपराध दर्ज
गोटेगांव पुलिस के अनुसार आरोपित के विरुद्ध मारपीट, जानलेवा हमला, सरेराह बमबाजी, जातिगत अपमान, नाबालिग से छेड़छाड़ तथा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था।
सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई
गुरुवार को गोटेगांव के नया बाजार चौराहे पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई। इस दौरान आरोपित छोटू उर्फ किशन भी मौके पर मौजूद रहा। पहले पारंपरिक डोंडी पिटवाई गई, इसके बाद एसडीओपी ने लाउडस्पीकर के माध्यम से जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया।
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का भाव मजबूत करना और यह संदेश देना था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सार्वजनिक मुनादी के जरिए आरोपित के प्रभाव और भय के माहौल को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
सात जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार आरोपित को आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर नरसिंहपुर जिले सहित आसपास के सात जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। इनमें छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं।
आदेश के तहत आगामी एक वर्ष तक आरोपित बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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