एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण के नियमों का पालन होना था किंतु क्रूज संचालकों के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था। जब क्रूज नष्ट कर दिया गया तब उसका फिट …और पढ़ें

HighLights
- नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दायर की याचिका
- एकल जांच आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया
- मंच को पुनः जांच के दौरान सुनवाई का अवसर
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी के एकल जांच आयोग ने सुनवाई की। इस दौरान तथ्य सामने आया कि इंडियन वेसल्स एक्ट 2021 में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को जांच के पूर्व में नष्ट किया जाए।
जांच कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष सुनवाई हुई
जिला प्रशासन को भी ऐसा अधिकार नहीं। इस दलील के साथ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा प्रस्तुत याचिका पर आज जांच कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष सुनवाई हुई। जस्टिस द्विवेदी ने आदेश पारित किया कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका में प्रस्तुत बिंदुओं को जांच में प्रमुखता से लिया जाएगा। मंच को पुनः जांच के दौरान सुनवाई के लिए अवसर दिया जाएगा।
दुर्घटनाग्रस्त क्रूज में मात्र 100 एचपी का इंजन था
इसके पूर्व में मंच के डा. पीजी नाजपांडे व एड. वेदप्रकाश अधौलिया ने कलेक्टर कार्यालय के कमरा नं. 43 में जाकर जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस द्विवेदी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कर याचिका दायर की।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 सितम्बर, 2023 को स्पष्ट आदेश
याचिका में बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 सितम्बर, 2023 को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि क्रूज में फोर स्ट्रोक इंजन होना चाहिए लेकिन दुर्घटनाग्रस्त क्रूज में मात्र 100 एचपी का इंजन था और उसमें भी दूसरा इंजन फेल हो गया था। एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण के नियमों का पालन होना था किंतु क्रूज संचालकों के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था। जब क्रूज नष्ट कर दिया गया तब उसका फिटनेस की जांच कैसे होगी।
बोट के फिटनेस की पहली प्राथमिकता होना चाहिये
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा 132 में निर्देश है कि बोट के फिटनेस की पहली प्राथमिकता होना चाहिये। लेकिन जब बोट ही नष्ट कर दिया गया है तब फिटनेस की जांच कैसे होगी। इस बिंदु पर जांच आयोग ने चिंता व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
