उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर, 2025 की शाम एयरपोर्ट क्षेत्र में एक बेलगाम ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर उत्पात मचाते हुए कई वाहनों व राहगीरों को टक् …और पढ़ें

HighLights
- नो-एंट्री में ट्रक के कहर पर हाई कोर्ट की सतत निगरानी।
- जबलपुर मुख्यपीठ ने प्रकरण स्थानांतरित करने दिए निर्देश।
- हादसे में तीन की मौत हो गई थी, अनेक लोग घायल हुए थे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने इंदौर में नो-एंट्री के दौरान ट्रक के कहर से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में किए जाने की व्यवस्था दे दी है।
कोर्ट ने मंगलवार को रजिस्ट्री को प्रकरण इंदौर बेंच स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि उससे संबंधित लंबित मामलों के साथ संयुक्त सुनवाई की जा सके।
बहरहाल, अब प्रकरण इंदौर बेंच में स्थानांतरित होने के साथ ही सड़क सुरक्षा, भारी वाहनों की निगरानी और यातायात प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर आगे सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर, 2025 की शाम एयरपोर्ट क्षेत्र में एक बेलगाम ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर उत्पात मचाते हुए कई वाहनों व राहगीरों को टक्कर मार दी थी।
हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अनेक लोग घायल हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था।
इंदौर के पुलिस आयुक्त ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से रखा था पक्ष
- इस मामले की पूर्व सुनवाई के दौरान इंदौर पुलिस आयुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए थे।
- उन्होंने न्यायालय को बताया था कि घटना के बाद शहर में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई तथा सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
- हालांकि न्यायालय ने इस जानकारी को अपर्याप्त माना था।
- इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए समग्र सुधारात्मक उपायों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
